अनुच्छेद 250भाग XIA · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 1.— विधायी संबंध)
अनुच्छेद 250 · यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद को आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान भारत के पूरे या किसी भाग के भूभाग के लिए अनुच्छेद 246ए के अधीन दिए गए माल एवं सेवा कर या राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा।
(2) संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, जिसे संसद आपातकाल की घोषणा जारी किए बिना बनाने में सक्षम नहीं होती, आपातकाल की घोषणा के प्रभाव समाप्त होने के छह महीने बाद, अक्षमता की सीमा तक, प्रभावहीन हो जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किए गए हों या न किए गए हों।
