अनुच्छेद 292भाग XIIB · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 2 — उधार लेना)
अनुच्छेद 292 · भारत सरकार द्वारा उधार लेना
संघ की कार्यकारी शक्ति भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने तक, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जैसा कि संसद द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी देने तक, यदि कोई हो, जैसा कि इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, तक विस्तारित है।
