अनुच्छेद 371 · 2*** महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
1 [371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान.-
3 (1) * * * * *]
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति [ महाराष्ट्र या गुजरात राज्य] के संबंध में आदेश द्वारा राज्यपाल के लिए किसी विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान कर सकता है—
(क) विदर्भ, मराठवाड़ा, 5 [और शेष महाराष्ट्र या, जैसा भी मामला हो], सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना, इस प्रावधान के साथ कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी;
(ख) उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय के लिए निधियों का न्यायसंगत आवंटन, राज्य की समग्र आवश्यकताओं के अधीन; और
(ग) उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, राज्य सरकार के नियंत्रण में सेवाओं में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाली एक न्यायसंगत व्यवस्था, राज्य की समग्र आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए।]
