अनुच्छेद 337 · आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदानों के संबंध में विशेष उपबंध
इस संविधान के लागू होने के बाद पहले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, यदि कोई अनुदान दिया जाता है, तो वह संघ और प्रत्येक राज्य द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शिक्षा के संबंध में वही अनुदान दिया जाएगा जो 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिया गया था।
प्रत्येक आगामी तीन वर्षों की अवधि के दौरान अनुदान राशि पिछली तीन वर्षों की अवधि की तुलना में दस प्रतिशत कम हो सकती है।
बशर्ते कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्ष बाद, इस प्रकार के अनुदान, जिस हद तक वे एंग्लो-इंडियन समुदाय को विशेष रियायतें प्रदान करते हैं, समाप्त हो जाएंगे:
इसके अलावा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसमें वार्षिक प्रवेशों का कम से कम चालीस प्रतिशत एंग्लो-इंडियन समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध न कराया जाए।
