अनुच्छेद 167भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 167 · राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्य मंत्री के कर्तव्य
प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि—
(क) राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान संबंधी प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना;
(ख) राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी और विधान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जैसा कि राज्यपाल मांग सकता है; और
(ग) यदि राज्यपाल ऐसा चाहें, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ कोई ऐसा मामला प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, परन्तु जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
