अनुच्छेद 243ZD · जिला योजना के लिए समिति
(1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करेगी।
(2) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकता है—
(क) जिला योजना समितियों की संरचना;
(ख) ऐसी समितियों में सीटों को भरने का तरीका:
बशर्ते कि ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें सदस्य जिले में पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएंगे;
(ग) जिला नियोजन से संबंधित वे कार्य जो ऐसी समितियों को सौंपे जा सकते हैं;
(घ) ऐसी समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा।
(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना का मसौदा तैयार करते समय,—
(क) ध्यान में रखते हुए—
(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के मामले जिनमें स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं;
(ii) उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य;
(ख) राज्यपाल द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट ऐसे संस्थानों और संगठनों से परामर्श करना।
(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
