अनुच्छेद 72 · राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति
(1) राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान, सजा में छूट, राहत या सजा में कमी देने या सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार होगा।
(क) उन सभी मामलों में जहां सजा या फैसला कोर्ट मार्शल द्वारा दिया जाता है;
(ख) उन सभी मामलों में जहां सजा या दंड किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जो संघ की कार्यकारी शक्ति के दायरे में आता है;
(ग) उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है।
(2) खंड (1) की उप-खंड (क) में कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी को कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी कि वह कोर्ट मार्शल द्वारा पारित सजा को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर दे।
(3) खंड ( 1 ) की उप-खंड (सी) में कोई बात किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी भी कानून के तहत मृत्युदंड को निलंबित करने, माफ करने या परिवर्तित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।
