अनुच्छेद 120भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 120 · संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा
(1) भाग सत्रह में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा:
बशर्ते कि राज्य परिषद के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष, या उनके पद पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में ठीक से अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, इस संविधान के प्रारंभ होने के पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें से “या अंग्रेजी में” शब्द हटा दिए गए हों।
