अनुच्छेद 15 · धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
(2) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा—
(क) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंच; या
(ख) राज्य निधि से पूर्णतः या आंशिकतः रखरखाव किए जाने वाले या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों का उपयोग।
(3) इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
1 [(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।]
2 [(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) में कोई बात राज्य को किसी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विधि द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जहाँ तक ऐसे विशेष प्रावधान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हों, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर।]
3 [(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कोई बात राज्य को निम्नलिखित कार्य करने से नहीं रोकेगी,—
(क) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त नागरिकों के किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान; और
(ख) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, जो आरक्षण के मामले में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन होगा।
स्पष्टीकरण. —इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" वे वर्ग होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक अभाव के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।]
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