अनुच्छेद 166भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 166 · किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
(1) राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाएंगी।
(2) राज्यपाल के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेजों को राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा, और इस प्रकार प्रमाणित आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह राज्यपाल द्वारा जारी या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।
(3) राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, जहाँ तक यह ऐसा कामकाज नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।
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