अनुच्छेद 59 · राष्ट्रपति के पद की शर्तें
(1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है, तो उसे उस सदन में अपनी सीट उस तारीख से खाली माना जाएगा जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
(2) राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
(3) राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग बिना किराया दिए करने के हकदार होंगे और संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे तथा जब तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे।
(4) राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जाएगी।
