अनुच्छेद 111भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 111 · विधेयकों पर अनुमति
जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अपनी सहमति की घोषणा करेंगे, या उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे।
बशर्ते कि राष्ट्रपति, यदि कोई विधेयक धन विधेयक न हो, तो उसे सदनों को यथाशीघ्र लौटा सकते हैं और उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे विधेयक या उसके किसी विशिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करें तथा विशेष रूप से, अपने संदेश में उनके द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन को शामिल करने की उपयुक्तता पर विचार करें। जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है, तो सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं करेंगे।
