अनुच्छेद 332Aभाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 332A · राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण
1 [332ए. राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण.—
(1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
