NDMC Act 96अध्याय VIII · Other taxes
धारा 96 · अन्य करों का अधिरोपण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद किसी बैठक में धारा 60 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट करों में से किसी कर को लगाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें लगाए जाने वाले कर की अधिकतम दर, कर लगाए जाने वाले व्यक्तियों का वर्ग या वर्ग, कर योग्य वस्तुओं और संपत्तियों का विवरण, अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली और दी जाने वाली छूट, यदि कोई हो, को परिभाषित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत पारित कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि उस सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो वह स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी प्रस्ताव के लागू होने के बाद, परिषद अधिकतम दर के अधीन रहते हुए, कर की वास्तविक दरों को निर्धारित करने वाला दूसरा प्रस्ताव पारित कर सकती है और कर उस वर्ष की तिमाही के पहले दिन से लागू होगा जो ऐसे दूसरे प्रस्ताव के पारित होने की तिथि के बाद आता है।
(4) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार कर लगाए जाने के बाद, धारा 55 की उपधारा (2) के प्रावधान ऐसे कर पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन लगाए गए किसी कर पर लागू होते हैं।
(2) उपधारा (1) के तहत पारित कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि उस सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो वह स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी प्रस्ताव के लागू होने के बाद, परिषद अधिकतम दर के अधीन रहते हुए, कर की वास्तविक दरों को निर्धारित करने वाला दूसरा प्रस्ताव पारित कर सकती है और कर उस वर्ष की तिमाही के पहले दिन से लागू होगा जो ऐसे दूसरे प्रस्ताव के पारित होने की तिथि के बाद आता है।
(4) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार कर लगाए जाने के बाद, धारा 55 की उपधारा (2) के प्रावधान ऐसे कर पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन लगाए गए किसी कर पर लागू होते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
