NDMC Act 109अध्याय VIII · Remission and refund
धारा 109 · भवनों का विध्वंस आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई भवन पूर्णतः या आंशिक रूप से ध्वस्त या नष्ट हो जाता है या अन्यथा उसका मूल्य कम हो जाता है, तो अध्यक्ष, स्वामी या अधिभोगी के लिखित आवेदन पर, उस भवन के मूल्यांकित मूल्य पर निर्धारित कर के उस भाग को माफ या वापस कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
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