NDMC Act 331अध्याय XVIII · Trades and occupations
धारा 331 · अध्यक्ष से लाइसेंस प्राप्त किए बिना भोजनालय आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप या उसके बिना, कोई भोजनालय, लॉजिंग हाउस, होटल, बोर्डिंग हाउस, चाय की दुकान, कॉफी हाउस, कैफे, रेस्तरां, जलपान कक्ष या कोई ऐसा स्थान नहीं रखेगा जहाँ जनता विश्राम करने या किसी खाद्य या पेय के सेवन के लिए प्रवेश करती हो या कोई ऐसा स्थान जहाँ भोजन बेचा जाता हो या बिक्री के लिए तैयार किया जाता हो।
(2) अध्यक्ष किसी भी समय उप-धारा (1) के तहत दी गई किसी भी लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकता है, यदि उसकी राय हो कि उसके अंतर्गत आने वाले परिसर को ऐसे लाइसेंस की शर्तों या इस संबंध में बनाए गए किसी उप-नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रखा गया है, चाहे लाइसेंसधारी पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया हो या नहीं।
(2) अध्यक्ष किसी भी समय उप-धारा (1) के तहत दी गई किसी भी लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकता है, यदि उसकी राय हो कि उसके अंतर्गत आने वाले परिसर को ऐसे लाइसेंस की शर्तों या इस संबंध में बनाए गए किसी उप-नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रखा गया है, चाहे लाइसेंसधारी पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया हो या नहीं।
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