NDMC Act 305अध्याय XVI · Vital Statistics
धारा 305 · मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (18 ऑफ 1969) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निर्दिष्ट अधिकारी नई दिल्ली के लिए जन्म एवं मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार होगा और उपनियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में नई दिल्ली में होने वाले सभी जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर रखेगा।
(2) अध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रारों की ऐसी संख्या नियुक्त करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे, और उन संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करेगा जो ऐसे रजिस्ट्रारों के प्रभार में होंगे।
(2) अध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रारों की ऐसी संख्या नियुक्त करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे, और उन संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करेगा जो ऐसे रजिस्ट्रारों के प्रभार में होंगे।
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