NDMC Act 387अध्याय XXI · Rules, Regulations and Bye-laws
धारा 387 · विनियमों से संबंधित पूरक प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद द्वारा बनाया जाने वाला कोई भी नियम परिषद की स्थापना के एक वर्ष के भीतर केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा सकता है; और इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम को परिषद द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद द्वारा बनाया गया कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया जाए।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद द्वारा बनाया गया कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया जाए।
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