NDMC Act 202अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 202 · सार्वजनिक सड़कों का परिषद के अधीन होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नई दिल्ली के भीतर की सभी सड़कें जो सार्वजनिक सड़कें हैं या किसी भी समय सार्वजनिक सड़कें बन जाती हैं तथा उनके फुटपाथ, पत्थर और अन्य सामग्रियां परिषद में निहित होंगी:
बशर्ते कि कोई भी सार्वजनिक सड़क, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले संघ के अधीन थी, इस उपधारा के आधार पर परिषद के अधीन नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार परिषद की सहमति से ऐसा निर्देश न दे।
(2) परिषद में निहित सभी सार्वजनिक सड़कें अध्यक्ष के नियंत्रण में होंगी और इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार उनके द्वारा रखरखाव, नियंत्रण और विनियमन किया जाएगा।
बशर्ते कि कोई भी सार्वजनिक सड़क, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले संघ के अधीन थी, इस उपधारा के आधार पर परिषद के अधीन नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार परिषद की सहमति से ऐसा निर्देश न दे।
(2) परिषद में निहित सभी सार्वजनिक सड़कें अध्यक्ष के नियंत्रण में होंगी और इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार उनके द्वारा रखरखाव, नियंत्रण और विनियमन किया जाएगा।
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