NDMC Act 327अध्याय XVIII · Trades and occupations
धारा 327 · बिना लाइसेंस के परिसर का उपयोग कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप या उसके बिना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, अर्थात्:--
(क) नौवीं अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से कोई भी;
(ख) कोई भी उद्देश्य जो अध्यक्ष की राय में जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक हो या उपद्रव पैदा करने की संभावना रखता हो;
(ग) परिवहन, बिक्री या किराये के लिए या उनके उत्पादों की बिक्री के लिए घोड़े, मवेशी या अन्य चौपाया पशु या पक्षी रखना; या
(घ) अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी का भी भंडारण करना, सिवाय उन वस्तुओं के घरेलू उपयोग के लिए:
बशर्ते कि परिषद यह घोषित कर सकती है कि जिन परिसरों में बिक्री के लिए संग्रहीत वस्तुओं की कुल मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक नहीं है, जैसा कि किसी ऐसी वस्तु के संबंध में उपनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उन्हें खंड (घ) के संचालन से छूट दी जाएगी।
(2) इस धारा के तहत परिसर को मिलों या लौह यार्डों या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु दिए गए लाइसेंस की शर्तों को निर्धारित करते समय अध्यक्ष, जब वह उचित समझे, लाइसेंसधारी को लोडिंग और अनलोडिंग प्रयोजनों के लिए गाड़ियों के लिए परिसर के भीतर एक स्थान या मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता कर सकता है।
(3) परिषद उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस प्राप्त परिसरों के संबंध में देय शुल्कों का एक पैमाना निर्धारित करेगी:
बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(क) नौवीं अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से कोई भी;
(ख) कोई भी उद्देश्य जो अध्यक्ष की राय में जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक हो या उपद्रव पैदा करने की संभावना रखता हो;
(ग) परिवहन, बिक्री या किराये के लिए या उनके उत्पादों की बिक्री के लिए घोड़े, मवेशी या अन्य चौपाया पशु या पक्षी रखना; या
(घ) अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी का भी भंडारण करना, सिवाय उन वस्तुओं के घरेलू उपयोग के लिए:
बशर्ते कि परिषद यह घोषित कर सकती है कि जिन परिसरों में बिक्री के लिए संग्रहीत वस्तुओं की कुल मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक नहीं है, जैसा कि किसी ऐसी वस्तु के संबंध में उपनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उन्हें खंड (घ) के संचालन से छूट दी जाएगी।
(2) इस धारा के तहत परिसर को मिलों या लौह यार्डों या इसी तरह के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु दिए गए लाइसेंस की शर्तों को निर्धारित करते समय अध्यक्ष, जब वह उचित समझे, लाइसेंसधारी को लोडिंग और अनलोडिंग प्रयोजनों के लिए गाड़ियों के लिए परिसर के भीतर एक स्थान या मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता कर सकता है।
(3) परिषद उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस प्राप्त परिसरों के संबंध में देय शुल्कों का एक पैमाना निर्धारित करेगी:
बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
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