NDMC Act 191अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 191 · परिषद द्वारा थोक में पानी की प्राप्ति और सीवेज की आपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से पानी की थोक आपूर्ति प्राप्त करेगी और सभी सीवेज को थोक में केंद्र सरकार को सौंपेगी।
(2) परिषद उपधारा (1) के अधीन निर्धारित प्राधिकरण से थोक जल की आपूर्ति प्राप्त करने और उसे थोक में सभी सीवेज की आपूर्ति करने की हकदार होगी, बशर्ते कि परिषद को थोक जल की आपूर्ति और नई दिल्ली क्षेत्र के सीवेज की आपूर्ति के लिए ऐसे शुल्क का भुगतान करना होगा जो उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच हुए समझौते के माध्यम से निर्धारित किए जाएं। इस उपधारा में उल्लिखित समझौते में यह प्रावधान भी होगा कि परिषद द्वारा उस अन्य प्राधिकरण को किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
(2) परिषद उपधारा (1) के अधीन निर्धारित प्राधिकरण से थोक जल की आपूर्ति प्राप्त करने और उसे थोक में सभी सीवेज की आपूर्ति करने की हकदार होगी, बशर्ते कि परिषद को थोक जल की आपूर्ति और नई दिल्ली क्षेत्र के सीवेज की आपूर्ति के लिए ऐसे शुल्क का भुगतान करना होगा जो उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच हुए समझौते के माध्यम से निर्धारित किए जाएं। इस उपधारा में उल्लिखित समझौते में यह प्रावधान भी होगा कि परिषद द्वारा उस अन्य प्राधिकरण को किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
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