NDMC Act 374अध्याय XX · Offences and penalties
धारा 374 · अपराधों की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष या उनके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति, कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का समझौता कर सकता है:
बशर्ते कि परिषद या अध्यक्ष द्वारा जारी किसी सूचना, आदेश या अनुरोध का पालन न करने के कारण किए गए किसी भी अपराध का समझौता नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसका यथासंभव पालन न कर लिया गया हो।
(2) जहाँ किसी अपराध का समझौता हो गया हो, तो यदि अपराधी हिरासत में हो तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और उस समझौते के तहत हुए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।
बशर्ते कि परिषद या अध्यक्ष द्वारा जारी किसी सूचना, आदेश या अनुरोध का पालन न करने के कारण किए गए किसी भी अपराध का समझौता नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसका यथासंभव पालन न कर लिया गया हो।
(2) जहाँ किसी अपराध का समझौता हो गया हो, तो यदि अपराधी हिरासत में हो तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और उस समझौते के तहत हुए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।
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