NDMC Act 76अध्याय VIII · Property tax
धारा 76 · भवनों को ध्वस्त करने या हटाने की सूचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कोई भवन या भवन का कोई भाग, जिस पर संपत्ति कर का भुगतान करना अनिवार्य है, अध्यक्ष के आदेश के अलावा किसी अन्य तरीके से ध्वस्त या हटाया जाता है, तो उक्त कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देगा।
(2) जब तक ऐसी सूचना नहीं दी जाती, तब तक उपर्युक्त व्यक्ति उस संपत्ति कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा, जो वह उस भवन के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता, यदि वह भवन या उसका कोई भाग ध्वस्त या हटाया नहीं गया होता।
(2) जब तक ऐसी सूचना नहीं दी जाती, तब तक उपर्युक्त व्यक्ति उस संपत्ति कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा, जो वह उस भवन के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता, यदि वह भवन या उसका कोई भाग ध्वस्त या हटाया नहीं गया होता।
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