NDMC Act 201अध्याय XII · Electricity Supply
धारा 201 · परिषद द्वारा थोक में बिजली की प्राप्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से बिजली की थोक आपूर्ति प्राप्त होगी।
(2) परिषद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से थोक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते कि उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच किए गए अनुबंध के माध्यम से ऐसी शर्तें और नियम निर्धारित किए जाएं। इस उपधारा में उल्लिखित अनुबंध में यह प्रावधान भी होगा कि परिषद को थोक विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी मामले में उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच विवाद होने पर उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
(2) परिषद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से थोक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते कि उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच किए गए अनुबंध के माध्यम से ऐसी शर्तें और नियम निर्धारित किए जाएं। इस उपधारा में उल्लिखित अनुबंध में यह प्रावधान भी होगा कि परिषद को थोक विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी मामले में उस अन्य प्राधिकरण और परिषद के बीच विवाद होने पर उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
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