NDMC Act 147अध्याय XI · Water supply
धारा 147 · जल आपूर्ति से संबंधित कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर कदम उठाए--
(क) नई दिल्ली के भीतर जल आपूर्ति की पर्याप्तता और शुद्धता का पता लगाने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से पानी की थोक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए;
(ख) नई दिल्ली के प्रत्येक भाग में, जहाँ मकान हैं, निवासियों के घरेलू उपयोग के लिए पाइपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करना और उन पाइपों को ऐसे बिंदु या बिंदुओं तक ले जाना जिससे मकानों को उचित लागत पर जोड़ा जा सके, बशर्ते कि यह खंड परिषद को ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो उचित लागत पर व्यावहारिक न हो या नई दिल्ली के किसी ऐसे भाग में ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जहाँ उपर्युक्त बिंदु या बिंदुओं पर ऐसी आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध हो;
(ग) नई दिल्ली के प्रत्येक भाग में, जहाँ मकान हैं और उनमें रहने वालों के घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तथा जहाँ मौजूदा आपूर्ति की अपर्याप्तता या अस्वच्छता के कारण स्वास्थ्य को खतरा है और सार्वजनिक आपूर्ति की आवश्यकता है तथा उचित लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है, वहाँ पाइपों के अलावा अन्य माध्यमों से स्वच्छ जल की आपूर्ति करना, और यह सुनिश्चित करना कि उस भाग के प्रत्येक मकान से उचित दूरी के भीतर ऐसी आपूर्ति उपलब्ध हो।
(2) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई बात उचित लागत पर व्यावहारिक है या नहीं, या किस बिंदु या बिंदुओं तक पाइप बिछाए जाने चाहिए ताकि घरों को उचित लागत पर उनसे जोड़ा जा सके, या उसके खंड (ग) के अंतर्गत, कि क्या उचित लागत पर सार्वजनिक आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, तो परिषद उस प्रश्न का निर्धारण करेगी और उसके बाद उस निर्धारण को लागू करेगी।
(3) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रत्येक घर में घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति उपलब्ध हो, जहाँ तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों से उसमें जल की आपूर्ति करने की अपेक्षा करेगा।
(4) परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि परिषद के स्वामित्व वाले किसी भी जल संयंत्र में, जिससे घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, पानी स्वास्थ्यवर्धक हो।
(क) नई दिल्ली के भीतर जल आपूर्ति की पर्याप्तता और शुद्धता का पता लगाने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से पानी की थोक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए;
(ख) नई दिल्ली के प्रत्येक भाग में, जहाँ मकान हैं, निवासियों के घरेलू उपयोग के लिए पाइपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करना और उन पाइपों को ऐसे बिंदु या बिंदुओं तक ले जाना जिससे मकानों को उचित लागत पर जोड़ा जा सके, बशर्ते कि यह खंड परिषद को ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो उचित लागत पर व्यावहारिक न हो या नई दिल्ली के किसी ऐसे भाग में ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जहाँ उपर्युक्त बिंदु या बिंदुओं पर ऐसी आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध हो;
(ग) नई दिल्ली के प्रत्येक भाग में, जहाँ मकान हैं और उनमें रहने वालों के घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तथा जहाँ मौजूदा आपूर्ति की अपर्याप्तता या अस्वच्छता के कारण स्वास्थ्य को खतरा है और सार्वजनिक आपूर्ति की आवश्यकता है तथा उचित लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है, वहाँ पाइपों के अलावा अन्य माध्यमों से स्वच्छ जल की आपूर्ति करना, और यह सुनिश्चित करना कि उस भाग के प्रत्येक मकान से उचित दूरी के भीतर ऐसी आपूर्ति उपलब्ध हो।
(2) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई बात उचित लागत पर व्यावहारिक है या नहीं, या किस बिंदु या बिंदुओं तक पाइप बिछाए जाने चाहिए ताकि घरों को उचित लागत पर उनसे जोड़ा जा सके, या उसके खंड (ग) के अंतर्गत, कि क्या उचित लागत पर सार्वजनिक आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, तो परिषद उस प्रश्न का निर्धारण करेगी और उसके बाद उस निर्धारण को लागू करेगी।
(3) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रत्येक घर में घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति उपलब्ध हो, जहाँ तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों से उसमें जल की आपूर्ति करने की अपेक्षा करेगा।
(4) परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि परिषद के स्वामित्व वाले किसी भी जल संयंत्र में, जिससे घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, पानी स्वास्थ्यवर्धक हो।
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