NDMC Act 77अध्याय VIII · Property tax
धारा 77 · अध्यक्ष को सूचना और विवरण मंगवाने तथा परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भूमि या भवन के मूल्यांकित मूल्य और उस पर लगने वाले संपत्ति कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए, अध्यक्ष ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिभोगी से, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्धारित उचित अवधि के भीतर, सूचना या ऐसे स्वामी या अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रतिपत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
(क) ऐसी भूमि या भवनों के स्वामी या अधिभोगी, या स्वामी और अधिभोगी दोनों के नाम और निवास स्थान के संबंध में;
(ख) ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के माप या आयामों तथा ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के लिए प्राप्त किराए, यदि कोई हो, के संबंध में; और
(ग) ऐसी भूमि या भवन के मूल्य निर्धारण से संबंधित वास्तविक लागत या अन्य निर्दिष्ट विवरणों के संबंध में।
(2) प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी जिस पर ऐसी कोई मांग की जाती है, वह उसका पालन करने और अपनी जानकारी या विश्वास के अनुसार सही जानकारी देने या सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
(3) जो कोई भी ऐसी किसी मांग का पालन करने में चूक करता है या अपनी जानकारी या विश्वास के अनुसार सही जानकारी देने या सही विवरण देने में विफल रहता है, तो उसे किसी भी दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, अध्यक्ष द्वारा उस भूमि या भवन के संबंध में किए गए किसी भी मूल्यांकन पर आपत्ति करने से रोका जाएगा जिसका वह स्वामी या अधिभोगी है।
(क) ऐसी भूमि या भवनों के स्वामी या अधिभोगी, या स्वामी और अधिभोगी दोनों के नाम और निवास स्थान के संबंध में;
(ख) ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के माप या आयामों तथा ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के लिए प्राप्त किराए, यदि कोई हो, के संबंध में; और
(ग) ऐसी भूमि या भवन के मूल्य निर्धारण से संबंधित वास्तविक लागत या अन्य निर्दिष्ट विवरणों के संबंध में।
(2) प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी जिस पर ऐसी कोई मांग की जाती है, वह उसका पालन करने और अपनी जानकारी या विश्वास के अनुसार सही जानकारी देने या सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
(3) जो कोई भी ऐसी किसी मांग का पालन करने में चूक करता है या अपनी जानकारी या विश्वास के अनुसार सही जानकारी देने या सही विवरण देने में विफल रहता है, तो उसे किसी भी दंड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है, अध्यक्ष द्वारा उस भूमि या भवन के संबंध में किए गए किसी भी मूल्यांकन पर आपत्ति करने से रोका जाएगा जिसका वह स्वामी या अधिभोगी है।
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