NDMC Act 386अध्याय XXI · Rules, Regulations and Bye-laws
धारा 386 · नियमों से संबंधित पूरक प्रावधान।
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(1) इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी नियम में यह प्रावधान हो सकता है कि उसके उल्लंघन पर एक सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 260 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उपनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या उपनियमों में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या उपनियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो नियम या उपनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या उपनियमों के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 260 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उपनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या उपनियमों में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या उपनियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो नियम या उपनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या उपनियमों के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
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