NDMC Act 267अध्याय XV · Conservancy and sanitation
धारा 267 · कूड़ा-कचरा आदि जमा करने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी परिसर का स्वामी या अधिभोगी चौबीस घंटे से अधिक समय तक या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पात्र के अलावा किसी अन्य पात्र में कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ नहीं रखेगा या रखने की अनुमति नहीं देगा, न ही ऐसे कूड़े, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ को पात्र से हटाने या उसे साफ करने तथा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तरीके से उसका निपटान करने के लिए उचित साधनों का उपयोग करने में लापरवाही करेगा, या परिसर में या उससे संबंधित किसी शौचालय या मूत्रालय के निर्माण, मरम्मत, पक्कीकरण या सफाई के संबंध में अध्यक्ष के किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहेगा।
(2) कोई भी स्वामी या अधिभोगी किसी सिंक, नाली, शौचालय या मूत्रालय के पानी या किसी भी कूड़े, गंदगी और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ को किसी सड़क पर बहने या फेंकने या डालने की अनुमति नहीं देगा, न ही किसी सड़क के किनारे या उसके आसपास किसी नाली में, सिवाय इस प्रकार से कि ऐसे पानी, कूड़े, गंदगी या अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ से होने वाली किसी भी अनावश्यक परेशानी को रोका जा सके।
(3) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन इस संबंध में जमा करने और निकालने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति—
(क) किसी गली में या किसी भवन के बरामदे पर या किसी गली के किनारे किसी खाली जमीन पर या किसी जलधारा के तट पर कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ जमा करना; या
(ख) किसी कूड़ेदान में या किसी ऐसे वाहन में कोई गंदगी या अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ डालना जो उसे हटाने के लिए अभिप्रेत न हो; या
(ग) कूड़ा-करकट को किसी ऐसे वाहन या पोत में डालना जो गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को हटाने के लिए अभिप्रेत हो।
(2) कोई भी स्वामी या अधिभोगी किसी सिंक, नाली, शौचालय या मूत्रालय के पानी या किसी भी कूड़े, गंदगी और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ को किसी सड़क पर बहने या फेंकने या डालने की अनुमति नहीं देगा, न ही किसी सड़क के किनारे या उसके आसपास किसी नाली में, सिवाय इस प्रकार से कि ऐसे पानी, कूड़े, गंदगी या अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ से होने वाली किसी भी अनावश्यक परेशानी को रोका जा सके।
(3) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन इस संबंध में जमा करने और निकालने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति—
(क) किसी गली में या किसी भवन के बरामदे पर या किसी गली के किनारे किसी खाली जमीन पर या किसी जलधारा के तट पर कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ जमा करना; या
(ख) किसी कूड़ेदान में या किसी ऐसे वाहन में कोई गंदगी या अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ डालना जो उसे हटाने के लिए अभिप्रेत न हो; या
(ग) कूड़ा-करकट को किसी ऐसे वाहन या पोत में डालना जो गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को हटाने के लिए अभिप्रेत हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
