NDMC Act 229अध्याय XIII · Provision concerning execution of works in or near to streets

धारा 229 · बिना अनुमति के सड़कों को खोला या तोड़ा नहीं जाना चाहिए और उन पर निर्माण सामग्री जमा नहीं की जानी चाहिए।

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