NDMC Act 229अध्याय XIII · Provision concerning execution of works in or near to streets
धारा 229 · बिना अनुमति के सड़कों को खोला या तोड़ा नहीं जाना चाहिए और उन पर निर्माण सामग्री जमा नहीं की जानी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष या नगर निगम अधिकारी या अन्य नगर निगम कर्मचारी के अलावा कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना--
(क) सड़क के किसी भाग का निर्माण करने वाली मिट्टी, फुटपाथ, दीवार, बाड़, खंभा, जंजीर या अन्य सामग्री या वस्तु को खोलना, तोड़ना, विस्थापित करना, उखाड़ना या उसमें कोई परिवर्तन करना, या उसे कोई क्षति पहुंचाना; या
(ख) किसी भी सड़क पर कोई भी निर्माण सामग्री जमा करना; या
(ग) किसी भी सड़क पर किसी भी कार्य के प्रयोजन से कोई मचान या कोई अस्थायी निर्माण स्थापित करना, या गारा बनाने या ईंटें, चूना, कूड़ा या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन से बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ें, रेलिंग, तख्ते या अन्य चीजें लगाना।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन दी गई कोई भी अनुमति अध्यक्ष के विवेक पर समाप्त की जा सकती है, बशर्ते वह उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी अनुमति दी गई थी, ऐसी समाप्ति की सूचना कम से कम चौबीस घंटे पहले दे।
(3) अध्यक्ष, उपधारा (1) के खंड (ख ) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमति के बिना किसी गली में रखी या स्थापित की गई हो, या जो ऐसी अनुमति से रखी या स्थापित की गई हो और उपधारा ( 2 ) के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई गई हो, बिना सूचना दिए हटवा सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें अनुमति हेतु आवेदन अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्धारित शुल्क सहित किया गया हो, परन्तु आवेदन की तिथि से सात दिनों के भीतर आवेदक को कोई उत्तर नहीं भेजा गया हो।
(क) सड़क के किसी भाग का निर्माण करने वाली मिट्टी, फुटपाथ, दीवार, बाड़, खंभा, जंजीर या अन्य सामग्री या वस्तु को खोलना, तोड़ना, विस्थापित करना, उखाड़ना या उसमें कोई परिवर्तन करना, या उसे कोई क्षति पहुंचाना; या
(ख) किसी भी सड़क पर कोई भी निर्माण सामग्री जमा करना; या
(ग) किसी भी सड़क पर किसी भी कार्य के प्रयोजन से कोई मचान या कोई अस्थायी निर्माण स्थापित करना, या गारा बनाने या ईंटें, चूना, कूड़ा या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन से बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ें, रेलिंग, तख्ते या अन्य चीजें लगाना।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन दी गई कोई भी अनुमति अध्यक्ष के विवेक पर समाप्त की जा सकती है, बशर्ते वह उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी अनुमति दी गई थी, ऐसी समाप्ति की सूचना कम से कम चौबीस घंटे पहले दे।
(3) अध्यक्ष, उपधारा (1) के खंड (ख ) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमति के बिना किसी गली में रखी या स्थापित की गई हो, या जो ऐसी अनुमति से रखी या स्थापित की गई हो और उपधारा ( 2 ) के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई गई हो, बिना सूचना दिए हटवा सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें अनुमति हेतु आवेदन अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में निर्धारित शुल्क सहित किया गया हो, परन्तु आवेदन की तिथि से सात दिनों के भीतर आवेदक को कोई उत्तर नहीं भेजा गया हो।
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