NDMC Act 32अध्याय V · Validation
धारा 32 · कार्यवाही का सत्यापन, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही पर मात्र इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि--
(क) किसी भी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त रह जाना;
(ख) परिषद या उसकी किसी समिति में किसी रिक्ति का होना, या उसके गठन में कोई दोष होना;
(ग) कोई भी सदस्य जिसने धारा 27 के उल्लंघन में मतदान किया हो या किसी कार्यवाही में भाग लिया हो;
(घ) कोई भी दोष या अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
(2) परिषद या उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही का कार्यवृत्त विधिवत तैयार और हस्ताक्षरित किया गया हो, विधिवत आयोजित मानी जाएगी और सभी दोषों और अनियमितताओं से मुक्त मानी जाएगी।
(क) किसी भी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त रह जाना;
(ख) परिषद या उसकी किसी समिति में किसी रिक्ति का होना, या उसके गठन में कोई दोष होना;
(ग) कोई भी सदस्य जिसने धारा 27 के उल्लंघन में मतदान किया हो या किसी कार्यवाही में भाग लिया हो;
(घ) कोई भी दोष या अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
(2) परिषद या उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही का कार्यवृत्त विधिवत तैयार और हस्ताक्षरित किया गया हो, विधिवत आयोजित मानी जाएगी और सभी दोषों और अनियमितताओं से मुक्त मानी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
