NDMC Act 285अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 285 · संक्रमण फैलाने वाली झोपड़ियों या शेडों को नष्ट करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ अध्यक्ष की राय में किसी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए किसी झोपड़ी या शेड को नष्ट करना आवश्यक हो, वहाँ अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा स्वामी को झोपड़ी या शेड और उसकी सामग्री को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नष्ट करने का निर्देश दे सकता है।
(2) यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो कि किसी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किसी झोपड़ी या शेड को नष्ट करना तत्काल आवश्यक है, तो वह झोपड़ी या शेड के स्वामी या अधिभोगी को उसे तुरंत नष्ट करने का आदेश दे सकता है या स्वामी या अधिभोगी को कम से कम छह घंटे का नोटिस देने के बाद स्वयं उसे नष्ट करवा सकता है।
(3) अध्यक्ष द्वारा, किसी भी ऐसे मामले में जिसे वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को मुआवजा दिया जा सकता है जिसे ऐसी किसी झोपड़ी या शेड के नष्ट होने से पर्याप्त हानि हुई हो, लेकिन अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अनुमति दिए जाने के अलावा, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के किसी भी प्रयोग से हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाएगा।
(2) यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो कि किसी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किसी झोपड़ी या शेड को नष्ट करना तत्काल आवश्यक है, तो वह झोपड़ी या शेड के स्वामी या अधिभोगी को उसे तुरंत नष्ट करने का आदेश दे सकता है या स्वामी या अधिभोगी को कम से कम छह घंटे का नोटिस देने के बाद स्वयं उसे नष्ट करवा सकता है।
(3) अध्यक्ष द्वारा, किसी भी ऐसे मामले में जिसे वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को मुआवजा दिया जा सकता है जिसे ऐसी किसी झोपड़ी या शेड के नष्ट होने से पर्याप्त हानि हुई हो, लेकिन अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार अनुमति दिए जाने के अलावा, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के किसी भी प्रयोग से हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाएगा।
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