NDMC Act 70अध्याय VIII · Property tax
धारा 70 · मूल्यांकन सूची।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, परिषद नई दिल्ली में सभी भूमि और भवनों की एक मूल्यांकन सूची तैयार करवाएगी, जो प्रत्येक भूमि और भवन के संबंध में ऐसे प्रारूप और तरीके से तथा ऐसे विवरणों से युक्त होगी, जैसा कि उपनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जब मूल्यांकन सूची तैयार हो जाए तो अध्यक्ष इसकी और उस स्थान की सार्वजनिक सूचना देगा जहाँ सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है, और सूची में शामिल किसी भी भूमि या भवन का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति का कोई भी अधिकृत एजेंट सूची का निरीक्षण करने और उसमें से निःशुल्क अंश लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
(3) अध्यक्ष उसी समय, उसके बाद कम से कम एक माह की तिथि की सार्वजनिक सूचना देगा, जब वह मूल्यांकन सूची में दर्ज भूमि और भवनों के मूल्यांकित मूल्यों पर विचार करने की कार्यवाही करेगा; और उन सभी मामलों में जिनमें किसी भूमि या भवन का पहली बार मूल्यांकन किया जाता है, या किसी भूमि या भवन के मूल्यांकित मूल्य में वृद्धि की जाती है, वह भूमि या भवन के स्वामी या किसी पट्टेदार या अधिभोगी को इसकी लिखित सूचना भी देगा।
(4) मूल्यांकन सूची में दर्ज किए गए किसी भी मूल्यांकित मूल्य या अन्य मामले पर कोई भी आपत्ति नोटिस में निर्धारित तिथि से पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जाएगी और उसमें यह बताया जाएगा कि मूल्यांकित मूल्य या अन्य मामले पर किस संबंध में विवाद है, और इस प्रकार की गई सभी आपत्तियों को इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
(5) आपत्तियों की जांच और छानबीन की जाएगी, और आपत्ति करने वाले व्यक्तियों को स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत परिषद के किसी अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(6) जब सभी आपत्तियों का निपटारा हो जाए और मूल्यांकित मूल्य का संशोधन पूरा हो जाए, तो मूल्यांकन सूची पर अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि, यदि कोई संशोधन किए गए हों, तो उन्हें छोड़कर, उक्त सूची में दर्ज मूल्यांकित मूल्य या किसी अन्य मामले पर कोई वैध आपत्ति नहीं की गई है।
(7) इस प्रकार प्रमाणित मूल्यांकन सूची परिषद के कार्यालय में जमा की जाएगी तथा कार्यालय समय के दौरान सभी भूमि एवं भवनों के मालिकों, पट्टेदारों एवं अधिभोगियों या ऐसे व्यक्तियों के अधिकृत एजेंटों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी तथा इसके उपलब्ध होने की सूचना तुरंत प्रकाशित की जाएगी।
(2) जब मूल्यांकन सूची तैयार हो जाए तो अध्यक्ष इसकी और उस स्थान की सार्वजनिक सूचना देगा जहाँ सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है, और सूची में शामिल किसी भी भूमि या भवन का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति का कोई भी अधिकृत एजेंट सूची का निरीक्षण करने और उसमें से निःशुल्क अंश लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
(3) अध्यक्ष उसी समय, उसके बाद कम से कम एक माह की तिथि की सार्वजनिक सूचना देगा, जब वह मूल्यांकन सूची में दर्ज भूमि और भवनों के मूल्यांकित मूल्यों पर विचार करने की कार्यवाही करेगा; और उन सभी मामलों में जिनमें किसी भूमि या भवन का पहली बार मूल्यांकन किया जाता है, या किसी भूमि या भवन के मूल्यांकित मूल्य में वृद्धि की जाती है, वह भूमि या भवन के स्वामी या किसी पट्टेदार या अधिभोगी को इसकी लिखित सूचना भी देगा।
(4) मूल्यांकन सूची में दर्ज किए गए किसी भी मूल्यांकित मूल्य या अन्य मामले पर कोई भी आपत्ति नोटिस में निर्धारित तिथि से पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जाएगी और उसमें यह बताया जाएगा कि मूल्यांकित मूल्य या अन्य मामले पर किस संबंध में विवाद है, और इस प्रकार की गई सभी आपत्तियों को इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
(5) आपत्तियों की जांच और छानबीन की जाएगी, और आपत्ति करने वाले व्यक्तियों को स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अधिकृत परिषद के किसी अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(6) जब सभी आपत्तियों का निपटारा हो जाए और मूल्यांकित मूल्य का संशोधन पूरा हो जाए, तो मूल्यांकन सूची पर अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि, यदि कोई संशोधन किए गए हों, तो उन्हें छोड़कर, उक्त सूची में दर्ज मूल्यांकित मूल्य या किसी अन्य मामले पर कोई वैध आपत्ति नहीं की गई है।
(7) इस प्रकार प्रमाणित मूल्यांकन सूची परिषद के कार्यालय में जमा की जाएगी तथा कार्यालय समय के दौरान सभी भूमि एवं भवनों के मालिकों, पट्टेदारों एवं अधिभोगियों या ऐसे व्यक्तियों के अधिकृत एजेंटों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी तथा इसके उपलब्ध होने की सूचना तुरंत प्रकाशित की जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
