NDMC Act 103अध्याय VIII · Payment and recovery of taxes
धारा 103 · तनाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, जिसे धारा 102 के तहत जारी वारंट संबोधित किया गया है, नई दिल्ली में किसी भी स्थान पर पाए जाने पर, उसमें नामित डिफ़ॉल्टर व्यक्ति की किसी भी चल संपत्ति, या किसी भी खड़े पेड़, उगने वाली फसल या घास को जब्त करने का अधिकार होगा, निम्नलिखित शर्तों, अपवादों और छूटों के अधीन रहते हुए, अर्थात्:--
(क) निम्नलिखित संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी:--
(i) डिफाल्टर, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए आवश्यक वस्त्र और बिस्तर तथा उनके खाना पकाने और खाने के बर्तन;
(ii) कारीगरों के औजार;
(iii) लेखा-पुस्तकें; या
(iv) जब चूककर्ता कृषक हो तो उसके कृषि उपकरण, बीज, अनाज और ऐसे पशु जो चूककर्ता को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों;
(ख) कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य वारंट के तहत वसूली योग्य राशि के लगभग बराबर होगा, और यदि कोई ऐसी संपत्ति कुर्क की गई है जिसे अध्यक्ष की राय में कुर्क नहीं किया जाना चाहिए था, तो उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।
(2) कुर्की वारंट के निष्पादन का कार्य सौंपा गया व्यक्ति, ऐसे वारंट के तहत जब्त की गई संपत्ति की तुरंत सूची बनाएगा, और साथ ही, जब्ती के समय उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को आठवीं अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में लिखित सूचना देगा कि उक्त संपत्ति उसमें उल्लिखित तरीके से बेची जाएगी।
(क) निम्नलिखित संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी:--
(i) डिफाल्टर, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए आवश्यक वस्त्र और बिस्तर तथा उनके खाना पकाने और खाने के बर्तन;
(ii) कारीगरों के औजार;
(iii) लेखा-पुस्तकें; या
(iv) जब चूककर्ता कृषक हो तो उसके कृषि उपकरण, बीज, अनाज और ऐसे पशु जो चूककर्ता को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों;
(ख) कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य वारंट के तहत वसूली योग्य राशि के लगभग बराबर होगा, और यदि कोई ऐसी संपत्ति कुर्क की गई है जिसे अध्यक्ष की राय में कुर्क नहीं किया जाना चाहिए था, तो उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।
(2) कुर्की वारंट के निष्पादन का कार्य सौंपा गया व्यक्ति, ऐसे वारंट के तहत जब्त की गई संपत्ति की तुरंत सूची बनाएगा, और साथ ही, जब्ती के समय उस संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को आठवीं अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में लिखित सूचना देगा कि उक्त संपत्ति उसमें उल्लिखित तरीके से बेची जाएगी।
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