NDMC Act 266अध्याय XV · Conservancy and sanitation
धारा 266 · कारखानों, कार्यशालाओं आदि के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसरों में जमा हुए कूड़े-कचरे आदि को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, तो...
(क) किसी भी ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को, जिसका उपयोग किसी विनिर्माण, व्यापार या व्यवसाय के लिए किया जाता हो या जो कारखाने, कार्यशाला, व्यापारिक परिसर या बाजार के रूप में उपयोग किया जाता हो या किसी भी तरह से इस प्रकार से उपयोग किया जाता हो कि कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हों, लिखित नोटिस द्वारा यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह उस पर जमा हुए सभी कूड़े-कचरे, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों को एकत्र करे और उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय पर, ऐसे वाहनों या पात्रों में और ऐसे मार्गों से धारा 263 के अंतर्गत स्थापित या नियुक्त डिपो या स्थान पर ले जाए, या
(ख) ऐसे स्वामी या अधिभोगी को अपने इरादे की सूचना देने के बाद, ऐसे परिसर में जमा सभी कूड़ा-करकट, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ को हटवाएगा, और उक्त स्वामी या अधिभोगी से ऐसे हटाने के लिए ऐसा शुल्क वसूलेगा, जैसा कि परिषद की स्वीकृति से खंड (क) के अंतर्गत जारी नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(क) किसी भी ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को, जिसका उपयोग किसी विनिर्माण, व्यापार या व्यवसाय के लिए किया जाता हो या जो कारखाने, कार्यशाला, व्यापारिक परिसर या बाजार के रूप में उपयोग किया जाता हो या किसी भी तरह से इस प्रकार से उपयोग किया जाता हो कि कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हों, लिखित नोटिस द्वारा यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह उस पर जमा हुए सभी कूड़े-कचरे, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों को एकत्र करे और उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय पर, ऐसे वाहनों या पात्रों में और ऐसे मार्गों से धारा 263 के अंतर्गत स्थापित या नियुक्त डिपो या स्थान पर ले जाए, या
(ख) ऐसे स्वामी या अधिभोगी को अपने इरादे की सूचना देने के बाद, ऐसे परिसर में जमा सभी कूड़ा-करकट, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थ को हटवाएगा, और उक्त स्वामी या अधिभोगी से ऐसे हटाने के लिए ऐसा शुल्क वसूलेगा, जैसा कि परिषद की स्वीकृति से खंड (क) के अंतर्गत जारी नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
