NDMC Act 162अध्याय XI · Water supply
धारा 162 · मीटर उपलब्ध कराने का अधिकार अध्यक्ष के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष नगरपालिका जल कार्यों से जुड़े परिसरों में जल मीटर उपलब्ध करा सकता है और उसे सेवा पाइप से जोड़ सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन मीटर उपलब्ध कराने और लगाने का व्यय नई दिल्ली नगर निगम निधि से अदा किया जाएगा।
(3) मीटरों के उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए देय किराया, रखरखाव और परीक्षण को परिषद द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन मीटर उपलब्ध कराने और लगाने का व्यय नई दिल्ली नगर निगम निधि से अदा किया जाएगा।
(3) मीटरों के उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए देय किराया, रखरखाव और परीक्षण को परिषद द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
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