NDMC Act 185अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 185 · जलमार्गों, पाइपलाइनों आदि के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी भी अचल संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार, चाहे वह परिषद की स्थानीय सीमा के भीतर हो या बाहर, जलसेतु, नाली, मुख्य पाइप या नालियों की लाइनें स्थापित और रखरखाव कर सकता है, बिना उस संपत्ति का अधिग्रहण किए, और किसी भी समय किसी भी जलसेतु, नाली, मुख्य पाइप या नालियों की लाइनों की जांच, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के उद्देश्य से, उस संपत्ति में प्रवेश कर सकता है जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार जलसेतु, नाली, मुख्य पाइप या नालियों की लाइनें स्थापित की गई हैं:
बशर्ते कि परिषद उस संपत्ति में उपयोग के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करेगी जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार कोई जलसेतु, नाली या मुख्य पाइपलाइन या पाइप या नाली बिछाई गई हो।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ संघ में निहित किसी संपत्ति या केंद्र सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी संपत्ति या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार या रेल प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, की अनुमति के बिना और इस संबंध में बनाए गए किसी उपनियम के अनुसार प्रयोग नहीं की जा सकेंगी।
बशर्ते कि अध्यक्ष बिना ऐसी अनुमति के किसी भी मौजूदा निर्माण कार्य की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन कर सकता है, जिसके स्वरूप या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, यदि ऐसी मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन जल की आपूर्ति, जल निकासी या सीवेज संग्रहण को निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए तत्काल आवश्यक है या ऐसा है कि विलंब स्वास्थ्य, मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक होगा।
(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष यथासंभव कम से कम क्षति एवं असुविधा उत्पन्न करेगा तथा उसके द्वारा उत्पन्न किसी भी क्षति एवं असुविधा के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा।
बशर्ते कि परिषद उस संपत्ति में उपयोग के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करेगी जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार कोई जलसेतु, नाली या मुख्य पाइपलाइन या पाइप या नाली बिछाई गई हो।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ संघ में निहित किसी संपत्ति या केंद्र सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी संपत्ति या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार या रेल प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, की अनुमति के बिना और इस संबंध में बनाए गए किसी उपनियम के अनुसार प्रयोग नहीं की जा सकेंगी।
बशर्ते कि अध्यक्ष बिना ऐसी अनुमति के किसी भी मौजूदा निर्माण कार्य की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन कर सकता है, जिसके स्वरूप या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, यदि ऐसी मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन जल की आपूर्ति, जल निकासी या सीवेज संग्रहण को निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए तत्काल आवश्यक है या ऐसा है कि विलंब स्वास्थ्य, मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक होगा।
(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष यथासंभव कम से कम क्षति एवं असुविधा उत्पन्न करेगा तथा उसके द्वारा उत्पन्न किसी भी क्षति एवं असुविधा के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा।
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