NDMC Act 276अध्याय XV · Removal of congested buildings and buildings unfit for human habitation
धारा 276 · भीड़भाड़ वाली इमारतों को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि भवनों के आपस में सटे होने, संकरी गलियों के तंग होने, निकटवर्ती होने या दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण, उचित जल निकासी और वेंटिलेशन की कमी के कारण, भवनों की सफाई की अव्यवहार्यता के कारण या इसी प्रकार के अन्य कारणों से कोई भवन समूह अस्वास्थ्यकर स्थिति में है, तो वह अपने द्वारा अधिकृत अधिकारी से उस भवन समूह का निरीक्षण करवाएगा और ऐसा अधिकारी भवन समूह की स्वच्छता स्थिति के संबंध में अध्यक्ष को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि ब्लॉक की स्वच्छता स्थिति से भवनों या आस-पड़ोस के निवासियों को बीमारी का खतरा हो सकता है या अन्यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो वह परिषद की स्वीकृति से उन भवनों का चयन करेगा जिन्हें उसकी राय में ब्लॉक की अस्वस्थ स्थिति को कम करने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हटाया जाना चाहिए और इसके बाद वह लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें हटाने के लिए कह सकता है:
बशर्ते कि नोटिस जारी करने से पहले मालिकों को यह कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा कि भवनों को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए:
इसके अलावा, अध्यक्ष उन भवनों के मालिकों को मुआवजा देगा जिन्हें उचित प्राधिकरण के तहत निर्मित किया गया हो और जिन्हें इस प्रकार हटाया गया हो।
(3) यदि उपधारा (2) के तहत किसी भवन के स्वामी को उसे हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है, तो नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद अध्यक्ष स्वयं नोटिस द्वारा हटाए जाने वाले भवन को हटा सकता है या हटवा सकता है तथा भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में ऐसे हटाने का व्यय वसूल कर सकता है।
(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि ब्लॉक की स्वच्छता स्थिति से भवनों या आस-पड़ोस के निवासियों को बीमारी का खतरा हो सकता है या अन्यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो वह परिषद की स्वीकृति से उन भवनों का चयन करेगा जिन्हें उसकी राय में ब्लॉक की अस्वस्थ स्थिति को कम करने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हटाया जाना चाहिए और इसके बाद वह लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें हटाने के लिए कह सकता है:
बशर्ते कि नोटिस जारी करने से पहले मालिकों को यह कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा कि भवनों को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए:
इसके अलावा, अध्यक्ष उन भवनों के मालिकों को मुआवजा देगा जिन्हें उचित प्राधिकरण के तहत निर्मित किया गया हो और जिन्हें इस प्रकार हटाया गया हो।
(3) यदि उपधारा (2) के तहत किसी भवन के स्वामी को उसे हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है, तो नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद अध्यक्ष स्वयं नोटिस द्वारा हटाए जाने वाले भवन को हटा सकता है या हटवा सकता है तथा भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में ऐसे हटाने का व्यय वसूल कर सकता है।
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