NDMC Act 263अध्याय XV · Conservancy and sanitation
धारा 263 · कूड़े आदि के लिए पात्रों, भंडारगृहों और स्थानों की व्यवस्था या नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों के अस्थायी जमाव तथा कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों के अंतिम निपटान के लिए उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक पात्र, डिपो या स्थान उपलब्ध कराना या नियुक्त करना;
(ख) कूड़े के अस्थायी निपटान के लिए कूड़ेदान उपलब्ध कराना;
(ग) कूड़ा-करकट और आपत्तिजनक पदार्थों को हटाने के लिए वाहन या अन्य उपयुक्त साधन उपलब्ध कराना; और
(घ) गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को हटाने के लिए ढके हुए वाहन या पोत उपलब्ध कराना।
(2) अस्थायी जमाव के लिए अलग-अलग पात्र, भंडार या स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं।
उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मामले का अंतिम निपटान।
(3) अध्यक्ष उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्रों, डिपो, स्थानों, कूड़ेदानों, वाहनों और जहाजों को उपद्रव का स्रोत बनने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा।
(क) कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों के अस्थायी जमाव तथा कूड़ा-कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं अप्रिय पदार्थों के अंतिम निपटान के लिए उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक पात्र, डिपो या स्थान उपलब्ध कराना या नियुक्त करना;
(ख) कूड़े के अस्थायी निपटान के लिए कूड़ेदान उपलब्ध कराना;
(ग) कूड़ा-करकट और आपत्तिजनक पदार्थों को हटाने के लिए वाहन या अन्य उपयुक्त साधन उपलब्ध कराना; और
(घ) गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों को हटाने के लिए ढके हुए वाहन या पोत उपलब्ध कराना।
(2) अस्थायी जमाव के लिए अलग-अलग पात्र, भंडार या स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं।
उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मामले का अंतिम निपटान।
(3) अध्यक्ष उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्रों, डिपो, स्थानों, कूड़ेदानों, वाहनों और जहाजों को उपद्रव का स्रोत बनने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा।
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