NDMC Act 314अध्याय XVII · Prevention of fire, etc.
धारा 314 · भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित बनाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि अध्यक्ष की राय में कोई भवन, दीवार, या उससे जुड़ी कोई वस्तु, या कोई कुआँ, तालाब, जलाशय, पोखर, गड्ढा, या खुदाई, या कोई तटबंध या वृक्ष, पर्याप्त मरम्मत, सुरक्षा या बाड़बंदी के अभाव में जर्जर अवस्था में हो, या आस-पास से गुजरने वाले, रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए उपद्रव या खतरनाक हो, तो अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अंशस्वामी या स्वामी या अंशस्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को, या उनमें से कोई भी न होने पर उसके अधिभोगी को, उसे हटाने का आदेश दे सकता है, या उसे उसकी मरम्मत, सुरक्षा या बाड़बंदी इस प्रकार करने का आदेश दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझे; और यदि अध्यक्ष की राय में खतरा आसन्न हो, तो वह उसे टालने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा।
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