NDMC Act 358अध्याय XX · Recovery of expenses
धारा 358 · एजेंटों और ट्रस्टियों को राहत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ कोई व्यक्ति अचल संपत्ति का किराया रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करने के कारण, या रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी होने के कारण,
यदि संपत्ति को किसी किरायेदार को किराए पर दिया जाता है तो जो व्यक्ति किराया प्राप्त करेगा, वह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के तहत संपत्ति के स्वामी पर लगाए गए किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होगा, जिसके निर्वहन के लिए धन की आवश्यकता होती है, वह दायित्व को पूरा करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास स्वामी से संबंधित पर्याप्त धन न हो, या यदि उसने स्वयं कोई अनुचित कार्य या चूक न की होती तो उसके पास स्वामी का पर्याप्त धन न होता।
(2) उपधारा (1) के तहत राहत पाने के हकदार रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी को किसी तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा।
(3) जहाँ किसी रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी ने इस धारा के तहत राहत पाने के अपने अधिकार का दावा किया है और उसे स्थापित कर लिया है, तो अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा उसे यह निर्देश दे सकता है कि वह स्वामी की ओर से या उसके उपयोग के लिए प्राप्त होने वाली पहली धनराशि का उपयोग अपने उपरोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए करे, और नोटिस का पालन न करने पर उसे दायित्व के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
यदि संपत्ति को किसी किरायेदार को किराए पर दिया जाता है तो जो व्यक्ति किराया प्राप्त करेगा, वह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के तहत संपत्ति के स्वामी पर लगाए गए किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होगा, जिसके निर्वहन के लिए धन की आवश्यकता होती है, वह दायित्व को पूरा करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास स्वामी से संबंधित पर्याप्त धन न हो, या यदि उसने स्वयं कोई अनुचित कार्य या चूक न की होती तो उसके पास स्वामी का पर्याप्त धन न होता।
(2) उपधारा (1) के तहत राहत पाने के हकदार रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी को किसी तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा।
(3) जहाँ किसी रिसीवर, एजेंट या ट्रस्टी ने इस धारा के तहत राहत पाने के अपने अधिकार का दावा किया है और उसे स्थापित कर लिया है, तो अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा उसे यह निर्देश दे सकता है कि वह स्वामी की ओर से या उसके उपयोग के लिए प्राप्त होने वाली पहली धनराशि का उपयोग अपने उपरोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए करे, और नोटिस का पालन न करने पर उसे दायित्व के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
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