NDMC Act 408अध्याय XXIII · Miscellaneous
धारा 408 · नई दिल्ली नगर निगम निधि या संपत्ति के नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए अध्यक्ष आदि की देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद के प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष, और प्रत्येक नगरपालिका अधिकारी और अन्य नगरपालिका कर्मचारी परिषद के स्वामित्व वाली या परिषद में निहित किसी भी धन या अन्य संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उनकी लापरवाही या कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम है, और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से परिषद द्वारा या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध मुआवजे का मुकदमा दायर किया जा सकता है।
(2) ऐसा प्रत्येक वाद, वाद का कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर किया जाएगा।
(2) ऐसा प्रत्येक वाद, वाद का कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर किया जाएगा।
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