NDMC Act 86अध्याय VIII · Theatre-tax
धारा 86 · थिएटर-टैक्स।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सिनेमा, थिएटर, सर्कस, कार्निवल और अन्य मनोरंजन स्थल पर, जहाँ प्रदर्शन या शो आयोजित किए जाते हैं या संचालित किए जाते हैं, भुगतान पर व्यक्तियों को सामान्यतः प्रवेश दिया जाता है, ऐसे कर (इस अधिनियम में थिएटर-कर के रूप में संदर्भित) लगाया जाएगा, जिसकी दरें तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से अधिक नहीं होंगी, जैसा कि परिषद निर्धारित कर सकती है।
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो तो किसी भी प्रदर्शन या शो के संबंध में थिएटर कर नहीं लगाया जाएगा--
(क) कि ऐसे प्रदर्शन या शो से प्राप्त संपूर्ण आय परोपकारी, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाएगी; या
(ख) कि प्रदर्शन या प्रस्तुति पूरी तरह से शैक्षिक प्रकृति की है; या
(ग) कि प्रदर्शन या शो आंशिक रूप से शैक्षिक या आंशिक रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किसी ऐसे समाज द्वारा प्रदान किया जाता है जो लाभ के लिए संचालित या स्थापित नहीं है।
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो तो किसी भी प्रदर्शन या शो के संबंध में थिएटर कर नहीं लगाया जाएगा--
(क) कि ऐसे प्रदर्शन या शो से प्राप्त संपूर्ण आय परोपकारी, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाएगी; या
(ख) कि प्रदर्शन या प्रस्तुति पूरी तरह से शैक्षिक प्रकृति की है; या
(ग) कि प्रदर्शन या शो आंशिक रूप से शैक्षिक या आंशिक रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किसी ऐसे समाज द्वारा प्रदान किया जाता है जो लाभ के लिए संचालित या स्थापित नहीं है।
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