NDMC Act 232अध्याय XIII · Repair or enclosure of dangerous places
धारा 232 · अध्यक्ष खतरनाक स्थानों की मरम्मत या घेराबंदी के लिए कदम उठाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अध्यक्ष की राय में कोई स्थान पर्याप्त मरम्मत, सुरक्षा या बाड़बंदी के अभाव में, या उस पर चल रहे किसी कार्य के कारण, खतरनाक हो या सड़क पर यात्रियों या अन्य व्यक्तियों, जिनमें उक्त स्थान का स्वामी या अधिभोगी भी शामिल है, जिन्हें उस स्थान तक या उसके आसपास कानूनी पहुँच प्राप्त है, के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहा हो, तो अध्यक्ष लिखित नोटिस द्वारा ऐसे स्थान के स्वामी या अधिभोगी को उसकी मरम्मत, सुरक्षा या बाड़बंदी करने या ऐसा कोई अन्य कदम उठाने का निर्देश दे सकता है जो अध्यक्ष को उससे उत्पन्न होने वाले खतरे या असुविधा को रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
(2) अध्यक्ष ऐसी कोई सूचना देने से पहले या ऐसी किसी सूचना की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे उत्पन्न होने वाले खतरे या असुविधा को रोकने के लिए ऐसे अस्थायी उपाय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे; और ऐसे अस्थायी उपाय करने में अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई भी व्यय इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उस स्थान के स्वामी या अधिभोगी से वसूल किया जाएगा।
(2) अध्यक्ष ऐसी कोई सूचना देने से पहले या ऐसी किसी सूचना की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे उत्पन्न होने वाले खतरे या असुविधा को रोकने के लिए ऐसे अस्थायी उपाय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे; और ऐसे अस्थायी उपाय करने में अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई भी व्यय इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उस स्थान के स्वामी या अधिभोगी से वसूल किया जाएगा।
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