NDMC Act 307अध्याय XVI · Vital Statistics
धारा 307 · जन्म और मृत्यु की जानकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नई दिल्ली में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के पिता या माता का यह कर्तव्य होगा, और पिता या माता के अनुपस्थित होने पर, उसी परिसर में रहने वाले बच्चे के किसी भी रिश्तेदार का, और ऐसे रिश्तेदार के अनुपस्थित होने पर, बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जन्म के आठ दिनों के भीतर ऐसी जानकारी दे, जिसमें इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों।
(2) नई दिल्ली में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित निकटतम संबंधी या उसकी अंतिम बीमारी के दौरान उपस्थित रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, और ऐसे संबंधी के अनुपस्थित होने की स्थिति में, मृत्यु के समय उपस्थित या उपस्थित रहने वाले किसी भी व्यक्ति का, और उस परिसर के अधिभोगी का, जिसमें उसकी जानकारी के अनुसार मृत्यु हुई हो, और उपर्युक्त व्यक्ति के अनुपस्थित होने की स्थिति में, ऐसे परिसर के प्रत्येक निवासी का, और शव का अंतिम संस्कार करने वाले या मृतक व्यक्ति के शव का निपटान कराने वाले अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मृत्यु स्थल वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी दे, जिसमें इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों।
(3) यदि अस्पताल में जन्म या मृत्यु होती है, तो उप-धारा (1) या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई भी उस उप-धारा द्वारा अपेक्षित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जन्म या मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी को एक सूचना भेजे जिसमें इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों।
(2) नई दिल्ली में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित निकटतम संबंधी या उसकी अंतिम बीमारी के दौरान उपस्थित रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, और ऐसे संबंधी के अनुपस्थित होने की स्थिति में, मृत्यु के समय उपस्थित या उपस्थित रहने वाले किसी भी व्यक्ति का, और उस परिसर के अधिभोगी का, जिसमें उसकी जानकारी के अनुसार मृत्यु हुई हो, और उपर्युक्त व्यक्ति के अनुपस्थित होने की स्थिति में, ऐसे परिसर के प्रत्येक निवासी का, और शव का अंतिम संस्कार करने वाले या मृतक व्यक्ति के शव का निपटान कराने वाले अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मृत्यु स्थल वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी दे, जिसमें इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों।
(3) यदि अस्पताल में जन्म या मृत्यु होती है, तो उप-धारा (1) या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई भी उस उप-धारा द्वारा अपेक्षित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जन्म या मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी को एक सूचना भेजे जिसमें इस संबंध में बनाए गए उपनियमों द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों।
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