NDMC Act 194अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 194 · कुछ कार्यों पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति--
(क) परिषद या अध्यक्ष के अधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को किसी कार्य की रेखाएँ निर्धारित करने में जानबूझकर बाधा डालना, या ऐसे कार्य की रेखाएँ निर्धारित करने के उद्देश्य से जमीन में गाड़े गए किसी स्तंभ, खंभे या खूंटे को उखाड़ना या हटाना, या उसी उद्देश्य से बनाए गए किसी कार्य को विकृत करना या नष्ट करना; या
(ख) जानबूझकर या लापरवाही से परिषद से संबंधित किसी ताले, कुंडी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को तोड़ना, क्षतिग्रस्त करना, चालू करना, खोलना, बंद करना, बंद करना या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करना; या
(ग) परिषद से संबंधित किसी भी जल कार्य में अवैध रूप से जल प्रवाह को अवरुद्ध करना, उसे बहाना, निकालना, मोड़ना या उससे जल लेना; या
(घ) परिषद के स्वामित्व वाले किसी भी सीवेज संयंत्र से सीवेज के प्रवाह को गैरकानूनी रूप से बाधित करना, उसे बहाना, निकालना, मोड़ना या ले जाना, या परिषद द्वारा अनुरक्षित किसी भी विद्युत पारेषण लाइन को तोड़ना या क्षतिग्रस्त करना; या
(ई) परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अध्याय के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या किसी जल या सीवेज कार्य के संबंध में उसके अंतर्गत किसी प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या पूछताछ करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इनकार करना या जानबूझकर उपेक्षा करना; या
(f) किसी जल संयंत्र में स्नान करना, उसमें किसी पशु को धोना, उसमें फेंकना या उसमें प्रवेश कराना, या किसी जल संयंत्र में कूड़ा, गंदगी या मैल फेंकना, या उसमें किसी कपड़े, ऊन, चमड़े या किसी पशु की खाल को धोना या साफ करना, या किसी सिंक, नाली, स्टीम इंजन या बॉयलर के पानी को, या किसी प्रदूषित पानी को किसी जल संयंत्र में डालना या लाना, या कोई अन्य कार्य करना जिससे किसी जल संयंत्र का पानी दूषित हो जाए या दूषित होने की संभावना हो।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में कोई बात उस उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी जो अपने परिसर में पानी की आपूर्ति करने वाले सर्विस पाइप पर लगे स्टॉपकॉक को बंद कर देता है, बशर्ते उसने किसी अन्य उपभोक्ता की सहमति प्राप्त कर ली हो जिसकी आपूर्ति इससे प्रभावित होगी।
(क) परिषद या अध्यक्ष के अधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को किसी कार्य की रेखाएँ निर्धारित करने में जानबूझकर बाधा डालना, या ऐसे कार्य की रेखाएँ निर्धारित करने के उद्देश्य से जमीन में गाड़े गए किसी स्तंभ, खंभे या खूंटे को उखाड़ना या हटाना, या उसी उद्देश्य से बनाए गए किसी कार्य को विकृत करना या नष्ट करना; या
(ख) जानबूझकर या लापरवाही से परिषद से संबंधित किसी ताले, कुंडी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को तोड़ना, क्षतिग्रस्त करना, चालू करना, खोलना, बंद करना, बंद करना या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करना; या
(ग) परिषद से संबंधित किसी भी जल कार्य में अवैध रूप से जल प्रवाह को अवरुद्ध करना, उसे बहाना, निकालना, मोड़ना या उससे जल लेना; या
(घ) परिषद के स्वामित्व वाले किसी भी सीवेज संयंत्र से सीवेज के प्रवाह को गैरकानूनी रूप से बाधित करना, उसे बहाना, निकालना, मोड़ना या ले जाना, या परिषद द्वारा अनुरक्षित किसी भी विद्युत पारेषण लाइन को तोड़ना या क्षतिग्रस्त करना; या
(ई) परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अध्याय के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या किसी जल या सीवेज कार्य के संबंध में उसके अंतर्गत किसी प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या पूछताछ करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इनकार करना या जानबूझकर उपेक्षा करना; या
(f) किसी जल संयंत्र में स्नान करना, उसमें किसी पशु को धोना, उसमें फेंकना या उसमें प्रवेश कराना, या किसी जल संयंत्र में कूड़ा, गंदगी या मैल फेंकना, या उसमें किसी कपड़े, ऊन, चमड़े या किसी पशु की खाल को धोना या साफ करना, या किसी सिंक, नाली, स्टीम इंजन या बॉयलर के पानी को, या किसी प्रदूषित पानी को किसी जल संयंत्र में डालना या लाना, या कोई अन्य कार्य करना जिससे किसी जल संयंत्र का पानी दूषित हो जाए या दूषित होने की संभावना हो।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में कोई बात उस उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी जो अपने परिसर में पानी की आपूर्ति करने वाले सर्विस पाइप पर लगे स्टॉपकॉक को बंद कर देता है, बशर्ते उसने किसी अन्य उपभोक्ता की सहमति प्राप्त कर ली हो जिसकी आपूर्ति इससे प्रभावित होगी।
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