NDMC Act 52अध्याय VII · The New Delhi Municipal Fund
धारा 52 · अतिरिक्त धन का निवेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नई दिल्ली नगर निगम निधि के सामान्य खाते में जमा अतिरिक्त धनराशि, जिसे धारा 50 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए तुरंत उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे भारतीय स्टेट बैंक या परिषद द्वारा चयनित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकों में जमा किया जाएगा या सार्वजनिक प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।
(2) ऐसे जमा या निवेश से होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो नई दिल्ली नगर निगम निधि के सामान्य खाते में डेबिट की जाएगी।
(2) ऐसे जमा या निवेश से होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो नई दिल्ली नगर निगम निधि के सामान्य खाते में डेबिट की जाएगी।
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