NDMC Act 208अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 208 · सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के लिए भूमि और भवनों को अधिग्रहित करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्याय X में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य कर सकता है--
(क) किसी सार्वजनिक सड़क को खोलने, चौड़ा करने, विस्तारित करने या अन्यथा सुधारने के उद्देश्य से या किसी नई सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक किसी भूमि का अधिग्रहण करना, और ऐसी भूमि पर खड़ी किसी इमारत का अधिग्रहण करना;
(ख) किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में, उस पर स्थित भवनों सहित ऐसी सभी भूमि का अधिग्रहण करना, जिसे परिषद ऐसी सड़क की नियमित रेखा या इच्छित नियमित रेखा के बाहर अधिग्रहित करना उचित समझे;
(ग) सार्वजनिक पार्किंग स्थल बनाने या स्थापित करने के उद्देश्य से कोई भूमि अधिग्रहित करना।
(क) किसी सार्वजनिक सड़क को खोलने, चौड़ा करने, विस्तारित करने या अन्यथा सुधारने के उद्देश्य से या किसी नई सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक किसी भूमि का अधिग्रहण करना, और ऐसी भूमि पर खड़ी किसी इमारत का अधिग्रहण करना;
(ख) किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में, उस पर स्थित भवनों सहित ऐसी सभी भूमि का अधिग्रहण करना, जिसे परिषद ऐसी सड़क की नियमित रेखा या इच्छित नियमित रेखा के बाहर अधिग्रहित करना उचित समझे;
(ग) सार्वजनिक पार्किंग स्थल बनाने या स्थापित करने के उद्देश्य से कोई भूमि अधिग्रहित करना।
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