NDMC Act 328अध्याय XVIII · Trades and occupations
धारा 328 · कुछ जानवरों को जब्त करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी परिसर में धारा 327 के प्रावधानों के उल्लंघन में घोड़े, मवेशी या अन्य चौपाया पशु या पक्षी रखे गए हों, या किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर या परिषद की किसी भूमि पर परित्यक्त और घूमते हुए या बंधे हुए पाए गए हों, तो अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी उन्हें जब्त कर सकता है और उन्हें ऐसे स्थान पर जब्त या स्थानांतरित करवा सकता है जिसे सरकार या परिषद इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे और इन पशुओं या पक्षियों को जब्त करने, उन्हें जब्त करने या स्थानांतरित करने और उन्हें खिलाने-पिलाने का खर्च इन पशुओं या पक्षियों की नीलामी द्वारा बिक्री से वसूल किया जाएगा:
बशर्ते कि ऐसे पशु या पक्षी पर दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, जब्ती के सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा जब्ती, हिरासत में लेने या हटाने तथा ऐसे पशु या पक्षी को खिलाने-पिलाने में किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने और धारा 327 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए इन पशुओं और पक्षियों को रखने के लाइसेंस को प्रस्तुत करने पर उन्हें छुड़ा सकता है।
(2) जब भी अध्यक्ष की राय हो कि धारा 327 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी परिसर का उपयोग उपद्रव उत्पन्न कर रहा है और ऐसे उपद्रव को तत्काल रोका जाना चाहिए, तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी या अधिभोगी को आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे उपद्रव को रोकने का आदेश दे सकता है और स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसे आदेश का पालन न करने की स्थिति में, अध्यक्ष स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से ऐसे उपयोग को रुकवा सकता है।
(3) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके कहने पर किसी घोड़े, मवेशी या अन्य चौपाया पशु या पक्षी को इस प्रकार रखा जाता है, त्यागा जाता है या बांधा जाता है, वह भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।
बशर्ते कि ऐसे पशु या पक्षी पर दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, जब्ती के सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा जब्ती, हिरासत में लेने या हटाने तथा ऐसे पशु या पक्षी को खिलाने-पिलाने में किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने और धारा 327 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए इन पशुओं और पक्षियों को रखने के लाइसेंस को प्रस्तुत करने पर उन्हें छुड़ा सकता है।
(2) जब भी अध्यक्ष की राय हो कि धारा 327 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी परिसर का उपयोग उपद्रव उत्पन्न कर रहा है और ऐसे उपद्रव को तत्काल रोका जाना चाहिए, तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी या अधिभोगी को आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे उपद्रव को रोकने का आदेश दे सकता है और स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसे आदेश का पालन न करने की स्थिति में, अध्यक्ष स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से ऐसे उपयोग को रुकवा सकता है।
(3) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके कहने पर किसी घोड़े, मवेशी या अन्य चौपाया पशु या पक्षी को इस प्रकार रखा जाता है, त्यागा जाता है या बांधा जाता है, वह भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।
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