NDMC Act 381अध्याय XX · Powers and duties of police officers
धारा 381 · अपराधियों की गिरफ्तारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी दृष्टि में इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपनियम के विरुद्ध कोई अपराध करता है, यदि--
(क) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, और
(ख) ऐसा व्यक्ति मांगे जाने पर अपना नाम और पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम और पता देता है जिसके बारे में अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि वह झूठा है।
(2) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके सही नाम और पते का पता चलने के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा, या निकटतम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से ऐसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है।
(क) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, और
(ख) ऐसा व्यक्ति मांगे जाने पर अपना नाम और पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम और पता देता है जिसके बारे में अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि वह झूठा है।
(2) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके सही नाम और पते का पता चलने के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा, या निकटतम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से ऐसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है।
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