NDMC Act 250अध्याय XIV · Building Regulations
धारा 250 · अनधिकृत निर्माणों को सील करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष को किसी भी समय, धारा 247 के तहत विध्वंस का आदेश देने से पहले या बाद में, या धारा 247 या धारा 248 के तहत किसी भवन के निर्माण या किसी कार्य के निष्पादन को रोकने का आदेश देने से पहले या बाद में, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से, या ऐसे निर्माण या कार्य की प्रकृति और सीमा के संबंध में किसी विवाद को रोकने के लिए, नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसे निर्माण या कार्य या उस परिसर को सील करने का निर्देश देने का आदेश देना वैध होगा जिसमें ऐसा निर्माण या कार्य किया जा रहा है या पूरा हो चुका है।
(2) जहाँ कोई निर्माण या कार्य या कोई परिसर जिसमें कोई निर्माण या कार्य किया जा रहा हो, सील किया गया हो, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्माण या कार्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ऐसी सील हटाने का आदेश दे सकता है।
(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी मुहर को नहीं हटाएगा सिवाय--
(क) अध्यक्ष द्वारा उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश के तहत; या
(ख) इस अधिनियम के तहत अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण या प्रशासक द्वारा दिए गए आदेश के तहत।
(2) जहाँ कोई निर्माण या कार्य या कोई परिसर जिसमें कोई निर्माण या कार्य किया जा रहा हो, सील किया गया हो, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्माण या कार्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ऐसी सील हटाने का आदेश दे सकता है।
(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी मुहर को नहीं हटाएगा सिवाय--
(क) अध्यक्ष द्वारा उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश के तहत; या
(ख) इस अधिनियम के तहत अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण या प्रशासक द्वारा दिए गए आदेश के तहत।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
